रवि प्रकाश सिंह
वाराणसी। दो वर्ष पुराने दुराचार के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। जिसमें आरोपी ने पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो त्रिभुवन नाथ की अदालत ने 17 वर्षीय किशोरी को अपहृत कर दुराचार के जैतपुरा थाने के मामले में झारखंड पलामू निवासी अभियुक्त सचिन कुमार को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कड़ी कैद और 20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायण सिंह के मुताबिक, पीड़िता अपने पिता के साथ जैतपुरा थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती थी। 14 जून 2020 की सुबह अभियुक्त पीड़िता को बहका फुसलाकर भगा ले गया और दुष्कर्म किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता को बरामद किया गया और अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। अदालत ने विचारण के बाद अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुनाई।