MLA Vijay Mishra: सामूहिक दुष्कर्म के मामले में ज्ञानपुर के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र को कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले एमपी/एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को विजय मिश्र को दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया था और उसके बेटे और नाती को बरी किया था।
कोर्ट के इस फैसले के बाद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। कोर्ट परिसर में डॉग स्क्वायड, क्राइम ब्रांच संग थाने की पुलिस की तैनाती की गई थी।
गौरतलब है कि संपत्ति हड़पने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र [MLA Vijay Mishra] समेत उनके पूरे कुनबे पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के आगर से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मिश्र की गिरफ़्तारी के बाद वाराणसी के जैतपुरा की रहने वाली एक गायिका ने पूर्व विधायक विजय मिश्र, बेटे विष्णु मिश्र व नाती विकास मिश्र के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें करीब तीन साल से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।
MLA Vijay Mishra की सजा के निर्धारित किया गया था 3 नवंबर
एक सप्ताह पूर्व सुनवाई पूरी होने पर सजा के फैसले की सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई थी। जिस पर कोर्ट ने शुक्रवार को मुकदमे में विजय मिश्र को दोषी करार दिया और इसी मामले में उन्हें कोर्ट ने 15 वर्ष की सजा सुनाई। इस दौरान कोर्ट परिसर के आस पास भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही।