- नगर निगम के पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष व सदस्य पदों के प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय तय
- आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के दावेदारों के लिए पर्चों का रेट व जमानत धनराशि हैं निर्धारित
वाराणसी। नगर निगम सामान्य निर्वाचन 2023 (Nikay Chunav 2023)के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग से तय समय-सारणी के अनुसार पर्चा दाखिले की प्रक्रिया करायी जाएगी। विभिन्न पदों पर उम्मीदवारी की दावेदारी पेश करने के लिए नामांकन-पत्रों के रेट और जमानत की धनराशि निर्धारित कर दी गयी है। साथ ही प्रत्याशी के चुनाव खर्च की सीमा भी तय है। नाम वापसी और सिंबल वितरण के बाद कैंडीडेट निर्धारित होने के साथ ही उसके चुनाव खर्च पर नजर रखी जाएगी।
एडीएम प्रशासन एवं नगरीय निकाय के उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महापौर पद के लिए नॉमिनेशन पेपर का मूल्य अनारक्षित श्रेणी के लिए 1000 रुपये तथा एससी/ एसटी/ ओबीसी/ महिला के लिए आरक्षित श्रेणी के दावेदारों के लिए 500 रुपये है। इस सीट पर जमानत की धनराशि अनारक्षित के लिए 12000 रुपये तथा आरक्षित के लिए 6000 रुपये है। महापौर पद का प्रत्येक प्रत्याशी चुनाव खर्च के रूप में अधिकतम 40 लाख रुपये तक व्यय कर सकता है।
इसी प्रकार नगर निगम के पार्षद पद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य अनारक्षित के लिए 400 रुपये आरक्षित के लिए 200 रुपये है। इस सीट के दावेदार की जमानत धनराशि अनारक्षित के लिए 2500 सौ रुपये तथा आरक्षित के लिए 1250 रुपये निर्धारित है। इस पद पर लड़ने वाला प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम तीन लाख रुपये चुनाव खर्च के तहत व्यय कर सकेगा। दूसरी ओर, नगर पंचायत गंगापुर के अध्यक्ष पद के पलिए नामांकन-पत्र का मूल्य अनारक्षित के लिए 250 रुपये तथा आरक्षित के लिए 125 रुपये तय है। इस पद पर दावेदारी पेश करने वालों के लिए जमानत की धनराशि अनारक्षित के लिए 5000 रुपये व आरक्षित के लिए 2500 रुपये है।
इस सीट पर इलेक्शन लड़ने वाला प्रत्याशी चुनाव खर्च के अंतर्गत अधिकतम 2.50 लाख रुपये व्यय कर सकता है। वहीं, नगर पंचायत गंगापुर के सदस्य पद के लिए पर्चे का मूल्य अनारक्षित के लिए 100 रुपये एवं आरक्षित के लिए 50 रुपये है। इस सीट के हरएक दावेदार को जमानत की धनराशि अनारक्षित के लिए 2000 रुपये एवं आरक्षित के लिए 1000 रुपये तय है। इस पद पर इलेक्शन लगड़ने वाला कैंडीडेट निर्वाचन व्यय के तहत अधिकतम 50 हजार रुपये खर्च कर सकता है। प्रत्याशियों को जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान के जरिये बैंक/ कोषागार में ‘8443-सिविल जमा 121- चुनावो के संबंध में जमा, 05- स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए जमा’ मद में की जाएगी।
प्रत्याशी हो अपने निकाय क्षेत्र का निर्वाचक
एडीएम प्रशासन एवं नगरीय निकाय के उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र से इलेक्शन लड़ने के लिए अधिकतम चार नामांकन दाखिल कर सकता है। लेकिन उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए जमानत की धनराशि एकबार ही जमा होगी। उन्होंने बताया कि नगर निगम के महापौर, नगर पंचायत गंगापुर के अध्यक्ष पद का दावेदार संबंधित नगर निकाय का निर्वाचक होना चाहिए। साथ ही उसने 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। जबकि नगर निगम के पार्षद तथा नगर पंचायत गंगापुर के सदस्य का प्रत्याशी संबंधित नगर निकाय का निर्वाचक हो एवं उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना अनिवार्य है।