नई दिल्ली। शराब नीति घोटाले के केस में फंसे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है।
जज एम के नागपाल ने सिसोदिया की जमानत खर्फिज कर दी है। जिसके बाद सिसोदिया के वकील ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। वहीं सिसोदिया के साथ आरोपी बनाए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमानत याचिकाओं पर आदेश को 6 मई तक के लिए टाल दिया है।
62 दिन से जेल में हैं मनीष सिसोदिया
ED ने सिसोदिया को 9 मार्च को अरेस्ट किया था। इससे पहले जमानत पर फैसला 26 अप्रैल को सुनाया जाना था, लेकिन इसे 28 अप्रैल तक के लिए टाल दिया था। कोर्ट ने सिसोदिया की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है।