Rungta Family Threat: कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में शुक्रवार को आरोपित मुख्तार अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) उज्जवल उपाध्याय की अदालत में विचाराधीन इस मामले में आरोपित मुख्तार अंसारी ने इस मामले में धारा 313 के तहत अदालत द्वारा जो सवाल पूछे गए थे, उसका उत्तर देने के लिए उसकी कॉपी प्रदान किए जाने की मांग की गई। जिस पर अदालत ने मुख्तार अंसारी को कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 अगस्त की तिथि नियत कर दी।

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बतादें कि रविन्द्रपुरी कॉलोनी निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था। इस अपहरण कांड की विवेचना चल रही थी। इस बीच पांच नवंबर 1997 की शाम में नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद संगटा के लैंडलाइन फोन पर धमकी (Rungta Family Threat) दी गई कि अपहरण कांड में पुलिस अथवा सीबीआई में पैरवी न करें, नहीं तो बम से उसे उड़ा दिया जाएगा।
महावीर प्रसाद की तहरीर पर एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाना में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर तीन जुलाई 1998 को मुख्तार अंसारी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र प्रेषित कर दी थी।