Supreme Court: यूपी के मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट मैं बड़ा फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश के 16000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट [Supreme Court] ने यूपी में मदरसा बोर्ड को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया था। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की।
Supreme Court ने हाईकोर्ट के आदेश को बताया अनुचित
इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष की मदरसा बोर्ड की स्थापना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है सही नहीं हो सकता। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार फिलहाल 2004 के कानून के तहत मदरसों में पढ़ाई चलती रहेगी।
बता दें कि हाई कोर्ट ने 22 मार्च के अपने फैसले में ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ को असंवैधानिक करार दिया था। इस आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट [Supreme Court] का कहना यह भी है की हाई कोर्ट के फैसले का 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा और उन छात्रों के भविष्य के साथ या खिलवाड़ करना होगा। इसलिए छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना या स्थानांतरित करने का निर्देश उचित नहीं है।