Surjewala Case Update: विशेष न्यायाधीश एमपी, एमएलए अवनीश गौतम की अदालत में गुरुवार को धरना प्रदर्शन और तोड़फोड़ मामले में आरोपी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला की अर्जी खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तिथि नियत की है। तीन दिन पहले आरोपी की ओर से आवेदन देते हुए कुछ और प्रपत्र उपलब्ध कराने के लिए गुहार लगाई थी। जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश के लिए तिथि नियत की थी।
Surjewala Case Update: 161 के तहत लिया गया बयान, डायरी में नहीं दर्ज
कोर्ट में जो आवेदन दिया गया है, उसमें कहा गया कि संवासिनी प्रकरण में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की गिरफ्तारी के बाद चिकित्सकीय परीक्षण हुआ था। साथ ही अन्य लोगो का भी मेडिकल मुआयना हुआ था। जो की इस समय पत्रावली में नहीं हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपीगण की सीआरपीसी कि धारा 161 के तहत बयान भी लिया गया था। मगर उसका भी केस डायरी में उल्लेख नहीं है। इन प्रपत्रों को प्राप्त करना अति आवश्यक है। ताकि प्राथी आरोपमूक्त करने सबंधित अर्जी कोर्ट में दे सके।
इस अर्जी पर एडीजी सी विनय सिंह ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि आरोपी (Surjewala Case Update) सिर्फ मुकदमे में अनावश्वक बिलंब करने के लिए आयदिन एक न एक अर्जी देकर अग्रिम कारवाई से रोक रही है। ताकि पुरानी मुकदमे में निस्तारण नहीं हो सके। कोर्ट ने दोनो पक्षों के सुनने के बाद इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया थी।
प्रकरण के मुताबिक, 23 वर्ष पूर्व हुए संवासिनी प्रकरण में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी (Surjewala Case Update) के विरोध में तत्कालीन कांग्रेस युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजेवाला के नेतृत्व में कमीशनरी में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई गई थी इस मामले में सुरजेवाला भी आरोप है।