Surjewala Case: राज्य सभा सांसद व कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के गिरफ्तारी वारंट जारी होने के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अवनीश गौतम की अदालत में मंगलवार को सुनवाई टल गई। कोर्ट ने इसके लिए अगली तारीख चार दिसंबर नियत की दी है।
सुरजेवाला [Surjewala Case] के अधिवक्ता संजीव वर्मा ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा कि हाईकोर्ट द्वारा बीते नौ नवंबर के आदेश से 14 दिनों तक सुरजेवाला को गिरफ्तारी से राहत है। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती देनी है। अदालत ने इन परिस्थितियों में सुनवाई की अगली तारीख चार दिसंबर नियत कर दी है।
विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए अवनीश गौतम की अदालत में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला [Surjewala Case] के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में सात नवंबर को सुनवाई हुई थी। जिसमें अदालत ने कांग्रेस प्रवक्ता राज्य सभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। साथ ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर 21 नवंबर को उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा था। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने पक्ष रखा।
Surjewala Case: 23 वर्ष पुराना है मामला
अदालत ने कहा वर्ष 2000 के इस पुराने मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर त्वरित निस्तारित करना है। आरोपी के खिलाफ कई तारीखों से गैर वारंट जारी है फिर भी वह हाजिर नहीं हो रहा है। बहुचर्चित संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारी के विरोध में कमिश्नरी परिसर में तोड़फोड़ और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आप तत्कालीन कांग्रेस युवा अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर लगा था। इस मामले में सुरजेवाला के खिलाफ आरोप तय होना होना है।
प्रकरण के मुताबिक, 23 वर्ष पूर्व हुए संवासिनी प्रकरण में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में तत्कालीन युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजेवाला के नेतृत्व में कमिश्नरी में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई गई थी। इस मामले में सुरजेवाला पर भी आरोप है। इस मामले में सुरजेवाला की पत्रावली अलग चल रही है।