Triple Talaque: वाराणसी कमिश्नरेट के आदमपुर थाने में तीन तलाक और दहेज उत्पीड़न का मामला पुलिस कमिश्नर के आदेश पर दर्ज किया गया है। मामला चौहट्टा लाल खां मोहल्ले की रहने वाली तस्कीन नामक महिला का है, जिसने अपने पति मोहम्मद ताहिर मेहंदी, जो फैजाबाद के निवासी हैं, पर तीन तलाक का आरोप लगाया है। तस्कीन का कहना है कि शादी के दस साल बाद भी उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और दो लाख रुपये की मांग को लेकर मारपीट की गई।
तस्कीन के अनुसार, उसके पति के साथ उसकी ननद, जेठ और देवर ने भी उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया। 15 मई 2023 को ससुराल वालों ने उसे और उसके बच्चों को मायके छोड़ दिया और बाद में, 10 अगस्त 2024 को, पति ने उसे फोन पर तीन तलाक देकर रिश्ता तोड़ दिया। अब तस्कीन का आरोप है कि उसका पति दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहा है, जिसके खिलाफ उसने कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
2014 में हुई थी शादी
तस्कीन ने बताया कि उसकी शादी 7 अगस्त 2014 को फैजाबाद के मोहम्मद ताहिर मेहंदी से हुई थी। शादी में पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन ससुराल वाले इसे कम मानते हुए उसे ताने देते थे और प्रताड़ित करने लगे थे।
Triple Talaque: ननद और देवर पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप
तस्कीन का कहना है कि उसकी ननद निगार फातिमा उर्फ लल्ली और देवर अतहर और जाफर मेहंदी उसे लगातार प्रताड़ित करते रहे। वे उससे मारपीट करते थे, और जब उसने अपने पति से शिकायत की, तो वह भी उसे पीटने लगा। इसके साथ ही, दहेज की मांग को लेकर उसे तलाक देने की धमकी दी जाती थी। जब तस्कीन के बच्चे हुए, तो उसने सोचा कि स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन प्रताड़ना और बढ़ गई।
तेजाब फेंकने की कोशिश और 2 लाख रुपये की मांग
तस्कीन ने पुलिस को बताया कि 14 मई 2023 को उसके पति ने उससे मायके से 2 लाख रुपये लाने की मांग की। जब उसने इस मांग को पूरा करने में असमर्थता जताई, तो उसके साथ मारपीट की गई। देवर अतहर ने उसके ऊपर तेजाब फेंकने की कोशिश की, लेकिन बच्चों के सामने यह घटना घटित होने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
फोन पर तीन तलाक
तस्कीन ने बताया कि अगले दिन, उसके जेठ ने उसे और बच्चों को गाड़ी में बैठाकर मायके छोड़ दिया। अगस्त 2024 में उसे पड़ोसियों से पता चला कि उसका पति दूसरी शादी करने जा रहा है। जब उसने इस बारे में अपने पति से बात की, तो उसने फोन पर गालियां दीं और उसे तीन तलाक दे दिया।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
इस घटना के बाद, पुलिस ने मुस्लिम महिला अधिनियम-2019 की धारा 4 और 3, दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961 की धारा 4 और 3, और भारतीय दंड संहिता की धारा 326-B, 354, 506, 504, 323, और 498A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार सोनकर ने कहा कि इस मामले में अग्रिम कार्रवाई गंभीरता से की जा रही है।