UP Traffic Challan: उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आदेश के अनुसार, अब अदालतों में पेंडिंग पड़े चलान के मामलों को निरस्त कर दिया जाएगा। इसकी सूची प्राप्त कर इन चालानों को निगम पोर्टल से हटा दिया जाएगा। ये आदेश उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने दिए हैं। इसने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को विभागीय पोर्टल से चालानों को हटाने का आदेश दिया है। योगी सरकार ने प्रदेश के बड़े वर्ग को राहत दी है।
राज्य सरकार प्राइवेट के साथ कॉमर्शियल वाहन मालिकों को राहत देते हुए सभी चालान (UP Traffic Challan) निरस्त कर दिए हैं। योगी सरकार के इस फैसले से यूपी में उन लाखों वाहन मालिकों को बड़ी छूट मिली है, जिनके चालान बीते कई सालों से पेंडिंग थे। इसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया था।
राज्य सरकार के फैसले के तहत एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में काटे गए चलान को निरस्त कर दिया गया है। अदालतों में लंबित मामलों को लेकर यह आदेश सामने आया है।

UP Traffic Challan: सभी परिवहन कार्यालयों में ये निर्देश दिए गए
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आदेश में बताया गया है कि चालान को लेकर अदालतों में लंबित मामलों की सूची को सामने लाकर इन चलानों को निगम के पोर्टल से हटा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त का कहना है कि सभी संभागीय परिवहन के अधिकारियों को विभागीय पोर्टल से चलान हटाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में ये निर्देश दिए गए हैं।
UP Traffic Challan: ई-पोर्टल से हटा दिए जाएंगे सभी कटे चालान
परिवहन कार्यालयों को भेजे गए निर्देश के अनुसार, अदालतों में लंबित चालानों की सूची प्राप्त कर परिवहन विभाग के ई-पोर्टल से इन्हें हटा देगा। आदेश में कहा गया है कि पांच साल के यानि एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक के कटे चलान को ई-पोर्टल से हटा दिया गया है।