Varanasi: अब दोपहिया वाहनों का व्यावसायिक उपयोग बिना कमर्शियल परमिट के नहीं किया जा सकेगा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने स्पष्ट कर दिया है कि दूध विक्रेताओं, डिलीवरी बॉय और अन्य व्यवसायिक उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य रूप से परमिट लेना होगा। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ अगले महीने से अभियान चलाकर जुर्माना लगाया जाएगा।
Varanasi: कमर्शियल परमिट होगा अनिवार्य
आरटीओ विभाग के अनुसार, फिलहाल केवल बाइक टैक्सी संचालक ही अपने वाहनों का कमर्शियल परमिट लेकर चल रहे हैं, जबकि शहर में बड़ी संख्या में डिलीवरी बॉय और दूध विक्रेता निजी वाहनों को व्यावसायिक काम में उपयोग कर रहे हैं। यह सीधे तौर पर कानूनी उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
शहर (Varanasi) में ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी और कूरियर कंपनियों से जुड़े करीब तीन हजार से अधिक डिलीवरी बॉय सक्रिय हैं, जो रोजाना निजी बाइक से सामान की डिलीवरी करते हैं। इन्हें अब व्यावसायिक परमिट लेना होगा। आरटीओ प्रशासन ने होम डिलीवरी और ई-कॉमर्स कंपनियों को भी पत्र भेजकर स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने कर्मचारियों से नए नियमों का पालन कराएं।
मनोज प्रसाद वर्मा, एआरटीओ (प्रशासन), वाराणसी ने कहा— “कमर्शियल कार्यों के लिए वाहन का इस्तेमाल केवल कमर्शियल परमिट वाले वाहन से ही किया जा सकता है। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी।”