लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण और हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य सरकार ने गुरुवार को कोर्ट में एसएलपी दायर किया। जिसके अंतर्गत सरकार ने ओबीसी के आरक्षण के लिए बने आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव की मंजूरी देने का आग्रह किया। एसएलपी में कोर्ट को बताया गया है कि आयोग का गठन कर दिया गया है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव कराया जाएगा। अदालत ने इसकी सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तारीख सुनिश्चित की है। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के सरकार को निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर को जारी किए गए आदेश में कहा है कि ट्रिपल टेस्ट किए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जबकि ट्रिपल टेस्ट में काफी समय लगता है। उत्तर प्रदेश में सभी निकायों के कार्यकाल 31 जनवरी 2023 तक समाप्त हो रहे हैं। इसलिए चुनाव जल्द से जल्द कराने की आवश्यकता है। लिहाजा सरकार निकाय चुनावों की अधिसूचना तत्काल जारी करे।