Mau: कोतवाली नगर पुलिस ने बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कराने के पीछे रचे गए आपराधिक षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए पुलिस विभाग के एक आरक्षी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, सिपाही ने अपनी बेटी से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के पुराने मुकदमे में चल रही सुनवाई को प्रभावित करने तथा पीड़िता के परिवार पर दबाव बनाने के लिए यह साजिश रची थी। इसके लिए एक महिला से दूसरे युवक के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था।
पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा (Mau) के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली नगर पुलिस ने शनिवार की सुबह करीब 5:30 बजे सोनीधापा मैदान के पास से चारों आरोपितों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में पुलिस लाइन मऊ में तैनात आरक्षी विशाल भारती, मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला सकीना खातून, निसार उर्फ नेसार अहमद और जोया उर्फ गुल निहार शामिल हैं।
झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, 23 जुलाई 2026 को सकीना खातून ने मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के कोइरियापार निवासी इमरान अहमद के खिलाफ नौकरी दिलाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना के दौरान (Mau) पुलिस ने संबंधित मोबाइल नंबरों की सीडीआर और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण किया तो मुकदमे के पीछे कथित आपराधिक साजिश की बात सामने आई।
जांच में पता चला कि आरक्षी विशाल भारती का इमरान अहमद की बेटी फिजा खातून से जुड़ा वर्ष 2023 का एक पुराना मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। आरोप है कि विशाल भारती ने शादी का झांसा देकर फिजा के साथ दुष्कर्म किया था और उसके अंतरंग वीडियो वायरल किए थे। इस मामले में सात जुलाई 2023 को उसके खिलाफ दुष्कर्म, धमकी, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में वह करीब सात माह जेल में भी रह चुका है। फिलहाल मुकदमे की सुनवाई सेशन कोर्ट मऊ (Mau)में चल रही है।
पुलिस का दावा
पुलिस का दावा है कि पुराने मुकदमे में सजा होने की आशंका के चलते विशाल भारती ने सकीना खातून, उसके करीबी निसार अहमद और महिला मित्र जोया उर्फ गुल निहार के साथ मिलकर साजिश रची। इसके तहत इमरान अहमद को एक अन्य महिला के माध्यम से दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाया गया, ताकि उसकी बेटी से जुड़े पुराने मुकदमे की सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और परिवार पर दबाव बनाया जा सके।
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पुलिस (Mau) ने विवेचना के दौरान इमरान अहमद की नामजदगी को गलत पाते हुए उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे से संबंधित धाराओं को हटाकर आरोपितों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 217, 231 और 61(2) की बढ़ोतरी की है। चारों आरोपितों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया जा रहा है।यह कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक अम्बरीश कुमार पाण्डेय समेत कोतवाली नगर पुलिस टीम ने की।

