Varanasi: पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद वाराणसी पुलिस ने अवैध पटाखा कारोबार के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में SOG-02 और सिंधोरा पुलिस की संयुक्त टीम ने सिंधोरा बाजार स्थित एक रिहायशी मकान पर छापा मारकर 501.05 किलोग्राम अवैध पटाखे और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस ने मौके से मकान में मौजूद रफीक (45) को गिरफ्तार किया है।
पुलिस (Varanasi) के मुताबिक, मकान की छत पर पटाखे बनाने का सामान, बारूद और निर्मित व अर्धनिर्मित पटाखे छिपाकर रखे गए थे। आरोपी पर बिना लाइसेंस पटाखे बनाने और उनका भंडारण करने का आरोप है।
थानाध्यक्ष सिंधोरा पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि सिंधोरा बाजार (Varanasi) के एक मकान में अवैध रूप से पटाखे और बारूद जमा किए गए हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने मकान की रेकी की और SOG-02 को इसकी जानकारी दी।
दो नवंबर की रात संयुक्त टीम ने मकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान घर की छत पर पटाखे बनाने की सामग्री और भारी मात्रा में बारूद मिला। पूछताछ में मकान में मौजूद व्यक्ति भंडारण (Varanasi) के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। वह पटाखे बनाने या रखने का वैध लाइसेंस भी नहीं दिखा पाया।
पुलिस ने आरोपी की पहचान रफीक पुत्र स्वर्गीय मजहर, निवासी सिंधोरा बाजार, थाना सिंधोरा, वाराणसी के रूप में की है।
रॉकेट, सुतली बम और मिर्ची बम समेत कई तरह के पटाखे मिले
पुलिस के अनुसार, छापेमारी में कुल 501.05 किलो निर्मित और अर्धनिर्मित अवैध पटाखे (Varanasi) बरामद किए गए। इनमें फूलझड़ी, रॉकेट, बुलेट बम, सुतली बम, मिर्ची बम और चकरी शामिल हैं।
इसके अलावा पटाखे तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल और उपकरण भी मिले हैं। बरामद सामग्री में बारूद, शोरा, गंधक, चारकोल और एल्युमिनियम पाउडर शामिल हैं।
मामले में साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने फॉरेंसिक फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया। टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए।
Varanasi: दीपावली पर बिक्री कर कमाई की थी तैयारी
पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दीपावली के दौरान पटाखों की मांग बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए वह कथित तौर पर बिना लाइसेंस पटाखे तैयार कर रहा था। उसकी योजना (Varanasi) तैयार पटाखों को स्थानीय दुकानों पर बेचने की थी।
विस्फोटक अधिनियम समेत इन धाराओं में मुकदमा
पुलिस (Varanasi) ने आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 5/9बी (1)(ए)(बी) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 288 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, बरामद विस्फोटक सामग्री जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया है।
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Varanasi में रिहायशी मकान के भीतर इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे और विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद अवैध भंडारण को लेकर सुरक्षा संबंधी सवाल भी उठ रहे हैं। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

