- नगरीय निकाय चुनाव (Nikay Chunav 2023) में लागू आदर्श आचार संहिता के तहत रहना होगा सजग
- तय मात्रा से अधिक धनराशि का विवरण न देने पर पैसा सीज कर लेंगे एक्शन
वाराणसी। नगरीय निकाय चुनाव में लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान दो लाख रुपये से अधिक की नकद धनराशि लेकर आवागमन नहीं कर सकते। निर्धारित मात्रा से अधिक धनराशि लेकर जाते हुए पाये जाने पर संबंधित पैसे का साक्ष्य और ब्योरा उपलब्ध कराना होगा। उस दौरान बताना पड़ेगा कि उस धन का स्रोत क्या है और उसका उपयोग कहां किया जाना है।
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस.राजलिंगम ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि यदि तय सीमा से अधिक नकदी ले जाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे ले जाने के लिये ऐसे धन के जरिया तथा उसके उपयोग का कारण बताने के लिये समुचित कागजात होने प्रस्तुत करना होगा। सही साक्ष्य पेश न करने की स्थिति में यदि संदेह का पर्याप्त आधार मिला कि उस धनराशि का प्रयोग मतदाताओं को रिश्वत देने में किया जा सकता है तो वह धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
डीएम ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि इलेक्शन के दौरान दो लाख रुपये से अधिक नकदी लेकर नहीं चल सकते। यदि इस निर्देश का उल्लंघन पाया गया और धनराशि लेकर चलने वाला व्यक्ति संबंधित साक्ष्य के जरिये फ्लाइंग स्क्वॉड या चुनाव से जुड़ी जांच टीम को समुचित अ•िालेखों के माध्यम से संतुष्ट नहीं कर सका वह धनराशि सीज करते हुए संबंधित प्राविधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। श्री राजलिंगम ने स•ाी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और जनता से अपील की है कि वर्तमान नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के दौरान आयोग के इस निर्देश का ध्यान हर हाल में रखें।