Bhelupur Dakaiti Case: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) शक्ति सिंह की अदालत ने भेलूपुर थाना क्षेत्र में 1।40 करोड़ रुपए की डकैती के मामले में आरोपित बर्खास्त तत्कालीन थाना प्रभारी रमाकांत दूबे समेत सात पुलिस कर्मियों के घर कुर्की की नोटिस चस्पा करने के साथ कुर्की की उदघोषणा करने का आदेश दिया है।
विवेचक व प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर राजेश कुमार सिंह अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बर्खास्त थाना प्रभारी रमाकांत दूबे के अलावा सुशील कुमार, उत्कर्ष चतुवेर्दी, महेश कुमार सिंह, महेंद्र कुमार, शिवचंद्र व कपिलदेव पांडेय के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत कार्यवाही करने की अदालत से अनुमति मांगी थी।
Bhelupur Dakaiti Case: ये है पूरा मामला
बता दें कि भेलपुर थानांतर्गत बैजनत्था क्षेत्र में 29 मई 2023 को एक कंपनी के कार्यालय से 1.40 करोड़ रुपए की डकैती [Bhelupur Dakaiti Case] हुई थी। प्रकरण के दो दिन बाद नाटकीय ढंग से भेलूपुर थाने की पुलिस ने 31 मई को शंकुलधारा पोखरा के पास खड़ी लावारिस कार से 92 लाख 94 हजार रुपए की बरामदगी दिखाई थी।
इस मामले में 4 जून को कंपनी के कर्मचारी की तहरीर पर भेलपुर थाने में अजीत मिश्र उर्फ़ ‘गुरू जी’, सच्चिदानंद राय उर्फ मंटू समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपित सच्चिदानंद राय को आठ जून और तीन आरोपितों प्रदीप पांडेय, वसीम खान व घनश्याम मिश्रा को छह जून को नई दिल्ली कनॉट प्लेस से गिरफ्तार किया था।
बाद में पांचवां आरोपित अजीत मिश्रा उर्फ गुरु को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अजीत मिश्रा ने गिरफ़्तारी के बाद बचे 47 लाख 6 हजार रुपए अपने पास होने की बात कही, लें उसने याददाश्त का बहाना बनाते हुए पैसा रिकवर नहीं कराया। वहीं इस मामले [Bhelupur Dakaiti Case] में आरोपित बर्खास्त तत्कालीन थाना प्रभारी भेलूपुर रमाकांत दुबे समेत सात पुलिसकर्मी अभी भी फरार चल रहे हैं।