Umar Ansari Case: माफिया से नेता बने मुख़्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को आचार संहिता के उल्लंघन मामले में राहत मिली है। उम्र अंसारी को मऊ के तीन थानों में दर्ज मुकदमों में जमानत मिली है। मुख़्तार अंसारी के बेटे ने बुधवार को ही मऊ के एमपी/एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया था।
यूपी के 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच समेत आचार संहिता के तीन मुकदमे अब्बास अंसारी, उमर अंसारी [Umar Ansari] समेत अन्य पर दर्ज हुए थे। मऊ के थाना दक्षिण टोला में एक मुकदमा और थाना कोतवाली में दो मुकदमे दर्ज हुए थे। जिसमें एक मुकदमा हेट स्पीच मामले में और दूसरा मुकदमा बिना परमिशन के विजय जुलुस निकालने के मामले में दर्ज है। वहीं तीसरा मुकदमा बिना परमिशन के रोड शो करने के मामले में दर्ज किया गया था।

Umar Ansari Case: तीनों मुकदमों में उमर, अब्बास समेत कई लोग बनाए गए थे आरोपी
इस तीनों मुकदमों में मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी, उमर अंसारी [Umar Ansari] समेत अन्य कई लोग आरोपी बनाए गए थे। उमर को छोड़ सभी आरोपी कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो चुके थे। वहीं उमर अंसारी कई महीनों से फरार चल रहा था। बुधवार को उसने मऊ एमपी/एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया।
इन मुकदमों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उमर अंसारी के पक्ष में एंटीसिपेटरी बेल का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने तीनों मुकदमों में उमर अंसारी को जमानत देते हुए उसे रिहा करने का आदेश दे दिया।
हाईकोर्ट ने उमर अंसारी को दो मुकदमों में अग्रिम जमानत का निर्देश दिया था। जबकि एक मुकदमे में पहले से उमर अंसारी ने अपनी जमानत कराई थी। लेकिन उसमें गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। जमानत के बाद उमर अंसारी ने कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है।
उमर अंसारी ने अत्यंत गोपनीय तरीके से पुलिस में सरेंडर किया, इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। थोड़ी देर बाद जैसे ही उमर के कोर्ट में सरेंडर करने की भनक पुलिस को लगी, बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी फ़ोर्स के साथ पहुंच गए। हालांकि उसे जमानत मिलने के बाद सभी पुलिसकर्मी वहां से चले गए।