Kaanvad Yatra SC Order: देश के कई राज्यों में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट में राज्य सरकारों के इस आदेश पर 26 जुलाई को सुनवाई होगी।
कोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई में कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है। होटल चलाने वाले बता सकते हैं कि वह खाने में क्या परोस रहे हैं? वह बता सकते हैं कि वह खाने में शाकाहारी या माँसाहारी क्या परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है।
अदालत ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है।
Kaanvad Yatra SC Order: सरकार से मांगा जवाब
तीनों राज्यों में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के NGO ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान के जरिए उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। यह चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।