Varanasi: सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की अदालत ने ज्ञानवापी मामले में तहखाने में चल रही पूजा को यथावत बनाए रखने का आदेश दिया, लेकिन तहखाने की मरम्मत के संबंध में हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने वाराणसी के जिलाधिकारी, जो तहखाने के कस्टोडियन हैं, को तहखाने की किसी भी प्रकार की मरम्मत करने से मना कर दिया।
ADVERTISEMENT
Varanasi: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले को देखते हुए फैसला
मुस्लिम पक्ष द्वारा तहखाने (Varanasi) के ऊपर धमाल चौकड़ी और मरम्मत के मुद्दे पर आपत्ति जताने के बाद, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया। अब हिंदू पक्ष तहखाने की मरम्मत के लिए जिला न्यायाधीश की अदालत में अपील करेगा।
ADVERTISEMENT





