Mau News: जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साड़ी चोरी गैंग के सरगना की करीब 1 करोड़ 46 लाख रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत की गई है।

पुलिस जांच में सामने आया कि थाना कोतवाली नगर में दर्ज मु0अ0सं0 424/2025, धारा 2/3(1) गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त और गैंग लीडर होजैफा नसीम पुत्र नसीम उर्फ कोठा, निवासी कासिमपुरा, थाना कोतवाली नगर ने अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर संगठित रूप से समाज विरोधी अपराध किए। इन अपराधों से अर्जित अवैध धन से उसने डोमनपुरा, थाना दक्षिणटोला क्षेत्र में एक मकान खरीदा।
बिना वैध आय स्रोत के खरीदा गया मकान
जांच के अनुसार मकान संख्या 557/जी, गाटा संख्या 69, रकबा 52 कड़ी (210.6 वर्गमीटर) का सर्किल रेट के अनुसार मूल्य लगभग 48.71 लाख रुपये, जबकि बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ 46 लाख 13 हजार रुपये आंका गया। जांच (Mau News) में अभियुक्त के पास संपत्ति खरीदने का कोई वैध आय स्रोत नहीं पाया गया।

Mau News: जिलाधिकारी के आदेश पर हुई कुर्की
विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस द्वारा विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई। तथ्यों से संतुष्ट होकर जिलाधिकारी ने 13 जनवरी को वाद संख्या 50/2026 (सरकार बनाम होजैफा नसीम) के तहत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट में उक्त अचल संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क करने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से कुर्की की कार्रवाई पूरी की। तहसीलदार सदर को संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया है।
कुर्क संपत्ति पर सभी गतिविधियों प ररोक
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कुर्क की गई संपत्ति पर क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, निर्माण या कब्जा परिवर्तन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ (Mau News) कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन (Mau News) ने कहा कि यह कार्रवाई जनपद में अपराध, माफिया और संगठित गिरोहों के खिलाफ शासन की शून्य सहनशीलता नीति के तहत की गई है। आगे भी अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों के विरुद्ध इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे।

