Mau: सदर विधायक अब्बास अंसारी बुधवार को आचार संहिता से जुड़े एक मामले में न्यायालय में पेश हुए। कोर्ट ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद अब्बास अंसारी के खिलाफ 133 की धारा (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम) में चार्ज फ्रेम किये लेकिन पुलिस की ओर से लगाई गई धारा-177 और 188 को कोर्ट ने रद्द कर दिया।
Mau: 2022 से चल रहा है मुकदमा
विधायक अब्बास अंसारी (Mau) की पेशी को लेकर कोर्ट में भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। सघन जांच के बाद अब्बास अंसारी को कोर्ट रूम में एंट्री दी गई। करीब 15 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अब्बास पर आरोप तय किए। अब्बास के वकील दरोगा सिंह ने बताया कि यह मुकदमा 2022 से चल रहा है। चुनाव आयोग ने अब्बास के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान अपने काफिले में तय सीमा से अधिक गाड़ियां इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। जिसमें तीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
इसी मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने तीन में से दो धाराओं को रद्द कर दिया। सिर्फ 133 की धारा में आगे मुकदमा चलेगा।
पूरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र से संबंधित है। 2022 चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने अब्बास के खिलाफ तय सीमा से अधिक कारें उपयोग करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। जिस पर तत्कालीन थाना निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की शिकायत पर 12 फरवरी 2022 को विधायक अब्बास अंसारी (Mau) के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।

