वाराणसी। वाराणसी से गिरफ्तार PFI के सदस्यों परवेज अहमद और रईस अहमद को कोर्ट ने पुलिस कस्टडी रिमांड पर रखने का आदेश दिया है। ATS के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्रा ने फैसला सुनाया। कोर्ट के आदेश के अनुसार, एटीएस इन दोनों से 11 मई से 18 मई के दौरान कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी।
गौरतलब है कि बीते दिनों यूपी ATS की वाराणसी टीम ने परवेज और रईस को वाराणसी से गिरफ्तर किया था। दोनों जैतपुरा थाना क्षेत्र के छित्तनपुरा इलाके के रहने वाले हैं। दोनों पर PFI के फरार पदाधिकारियों के सम्पर्क में रहने, संगठन के लिए सहयोगियों को एकजुट करने, नयी भर्तियां करने और मुसलमानों पर अत्याचार की दुहाई देकर नवयुवकों को जोडकर एक नया संगठन बनाने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक, दोनों वाराणसी में PFI की एक बड़ी टीम तैयार करने की फ़िराक में थे।
इस पूरे मामले के विवेचक विपिन कुमार राय ने दोनों को सात दिन की रिमांड पर दिए जाने वाली अर्जी कोर्ट को देते हुए बताया कि दोनों PFI के एक्टिव मेंबर्स हैं। PFI पर जबकि भारत में बैन लगाया जा चुका है, बावजूद इसके वे उसकी राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया (SDPI) से लोगों को जोड़ने के काम कर रहे थे। कोर्ट को दी गई याचिका में बताया गया है कि आरोपियों की निशानदेही पर उनके मोबाइल फ़ोन्स, PFI से सम्बंधित पेन ड्राइव और पंप्लेट्स आदि बरामद करने हैं। इसके अतिरिक्त लखनऊ, दिल्ली, केरल व अन्य राज्यों के एक्टिव मेंबर्स की शिनाख्त की जानी है। पुलिस कस्टडी में पुछ्ताछ के दौरान इससे जुड़े और भी खुलासे हो सकते हैं।