Varanasi: कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर में हुए 22 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में बुधवार को ADJ-13 की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने गैंगस्टर कोर्ट में विशेष न्यायाधीश के समक्ष अपना बयान दर्ज करवाया। अपनी गवाही में धनंजय सिंह ने विधायक अभय सिंह समेत 4-5 अन्य लोगों पर जान से मारने के प्रयास का आरोप लगाया है।
धनंजय सिंह ने कोर्ट में दावा किया कि इस हमले में अभय सिंह ने उन्हें मारने की नीयत से गोलियां चलाईं। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील दीनानाथ सिंह और अनुज यादव ने धनंजय सिंह से सवाल किए, जिनका उन्होंने विस्तार से उत्तर दिया। अब इस केस में विपक्षी आरोपियों के बयान अगली सुनवाई में दर्ज किए जाएंगे।
यह भी उल्लेखनीय है कि हाल ही में कोर्ट ने अभय सिंह की याचिका पर धनंजय सिंह से जिरह की अनुमति दी थी। इस केस में पहले ही सभी गवाहों, प्रत्यक्षदर्शियों और आरोपियों की गवाही हो चुकी है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट की कानूनी उलझनों के कारण ट्रायल अभी तक लंबा खिंच रहा है।
Varanasi: हमले की पूरी घटना
धनंजय सिंह ने कोर्ट में बयान देते हुए बताया कि 4 अक्टूबर 2002 को वे जौनपुर से अपने रिश्तेदार को देखने के बाद अपने साथियों के साथ जौनपुर लौट रहे थे। जब उनकी गाड़ी नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा के पास पहुंची, तो अभय सिंह और उनके साथी वहां पहले से मौजूद थे। अभय सिंह और उनके साथियों ने टाटा सफारी और बोलेरो गाड़ियों से उतरकर उन पर स्वचालित हथियारों से हमला कर दिया।
धनंजय सिंह ने कहा कि अभय सिंह ने उन्हें मारने की नीयत से पिस्टल से गोलियां चलाईं, जिससे इलाके में भगदड़ मच गई। आत्मरक्षा में उनके गार्ड ने भी गोली चलाई, लेकिन इस हमले में धनंजय सिंह और उनके साथी जितेंद्र बहादुर सिंह, संतोष सिंह, गनर बासुदेव पांडेय और ड्राइवर दिनेश गुप्ता घायल हो गए। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले हमलावर वहां से फरार हो गए।
छात्र जीवन से चली आ रही रंजिश
धनंजय सिंह ने आरोप लगाया कि अभय सिंह से उनकी रंजिश छात्र जीवन से चली आ रही है और यह हमला उसी पुरानी दुश्मनी का परिणाम है। उन्होंने अभय सिंह पर व्यापारियों से जबरन वसूली और भाड़े पर हत्या करवाने का भी आरोप लगाया। धनंजय सिंह ने कहा कि अभय सिंह का उत्तर प्रदेश में आतंक फैला हुआ है और वह पहले भी कई बार उन्हें मारने की कोशिश कर चुके हैं।
कोर्ट का निर्णय
इस मामले में विशेष न्यायाधीश (MP/MLA) ने भाजपा एमएलसी विनीत सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने नदेसर गोलीकांड की सुनवाई को अलग करने की मांग की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत मामलों का फैसला नहीं आ जाता, नदेसर गोलीकांड की सुनवाई हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला नहीं दिया जा सकता। फिलहाल, संदीप सिंह, सत्येंद्र सिंह, विनोद सिंह और संजय रघुवंशी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत सुनवाई लंबित है।