House Tax: यदि आपने अब तक अपना हाउस टैक्स नहीं भरा है, तो नगर निगम वाराणसी ने बकायेदारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। 31 जुलाई तक टैक्स जमा करने पर उपभोक्ताओं को 10% से 20% तक की छूट दी जाएगी। यह छूट तीन श्रेणियों में प्रदान की जा रही है, जिससे हजारों भवन स्वामियों को फायदा होगा।
नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार, शहर में हाउस टैक्स (House Tax) और वाटर टैक्स के रूप में 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है। इस वसूली को गति देने के लिए प्रशासन ने छूट के साथ-साथ डिजिटल जागरूकता अभियान भी शुरू किया है।
जानिए किस श्रेणी में कितनी छूट
- नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि:
- ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर 12% की छूट दी जा रही है।
- जिन उपभोक्ताओं का पुराना बकाया लाखों में है, उन्हें 20% तक की छूट मिलेगी।
- तत्काल भुगतान करने पर 10% की राहत दी जा रही है।
House Tax: डिजिटल माध्यम से हो रहा प्रचार
- बकायेदारों को टैक्स जमा कराने के लिए नगर निगम ने एक खास अभियान शुरू किया है।
- काशी इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है।
- अहमदाबाद की एक संस्था को जिम्मेदारी दी गई है, जो बकायेदारों को एसएमएस और व्हाट्सएप संदेश भेज रही है।
- संस्था ने पहले चरण में भेलूपुर और दशाश्वमेध सबजोन को चुना है। इन क्षेत्रों में 5300 भवन स्वामियों पर ₹16 करोड़ का टैक्स बकाया है।
- आठ दिन में 885 भवन स्वामियों को संदेश भेजे गए हैं और यह प्रयोग सफल रहा है। यदि यह रणनीति कारगर सिद्ध होती है, तो इसे पूरे शहर में लागू किया जाएगा।
नगर निगम की अपील
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस छूट योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और 31 जुलाई से पहले हाउस टैक्स (House Tax) एवं वाटर टैक्स जमा कर दें। इससे न केवल उन्हें आर्थिक छूट मिलेगी, बल्कि नगर की विकास योजनाओं में भी उनका योगदान सुनिश्चित होगा।