पैन-आधार लिंक करने की डेट सरकार के ओर से बढ़ा दी गई है। आधार से पैन को लिंक करने की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गयी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने प्रेस रिलीज़ जारी कर यह जानकारी दी।
आधार-पैन लिंक करने की तारीख इससे पहले भी कई बार बढ़ी है। सबसे पहले इसकी लिंकिंग की तारीख 31 मार्च 2022 थी। तब यह लिंकिंग फ्री थी। 1 अप्रैल 2022 को इसकी फीस 500 रुपए निर्धारित की गई और फिर 1 जुलाई 2022 से इसकी फीस बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई। पिछले वर्ष जुलाई में संसद में शेयर किये सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 61,73,16,313 (6.17 करोड़) के कुल इंडिविजुअल PAN में से 46,70,66,691 (4।67 करोड़) PAN-आधार लिंक हुए थे।
पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूच्यूअल फण्ड अथवा कई सर्विसेज की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा पैन से आधार कहीं भी डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना आपके जेब पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में आप पर भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक पेनाल्टी लगाई जा सकती है।