अगर Makar Sankranti के दिन उड़ा रहे हैं पतंग तो हो जाए सावधान! क्योंकि ऐसा करने से आपको हो सकती है जेल और तो और लग सकता है बड़ा जुर्माना…ऐसा क्यों इस खबर में हम आपको बतायेंगे। दरअसल, बिना सरकारी परमिट के पतंग उड़ना अब आपको भारी पड़ सकता है। भारतीय विमान अधिनियम 1934 के तहत पतंग उड़ाने वालों को दो साल की जेल या 10 लाख का जुर्माना लग सकता है। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला…
Makar Sankranti:पतंग उड़ने के लिए लेना होगा सरकार का परमिट
जनवरी में आने वाला त्यौहार Makar Sankranti के दिन पूरे भारत में जमकर पतंग उड़ाया जाता है। पुरे भारत के बच्चे और युवक जमकर पतंग उड़ाते हैं। इसी बीच आपसे कोई ये बोले कि पतंग (Makar Sankranti) उड़ने के लिए सरकार का परमिट लेके आओ। सचमुच आप यकीन नहीं करेगे लेकिन आपको बता दें कि भारतीय विमान अधिनियम 1934 के तहत कुछ नियम बना दिए गये हैं जिसके तहत आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी।
इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी चीज जैसे पतंग, बलून या फिर ड्रोन आसमान में उड़ाता है तो उसके लिए उसे सरकार से परमिशन या लाइसेंस लेना जरूरी है। यानि कि आप कोई भी पतंग उड़ाते हैं जो एयरक्राफ्ट की तरह उड़ने के लिए साबित कर दी जाती है। जिससे किसी की जान, धरती, आसमान या हवा में किसी प्रकार की क्षति हुए तो आप पर कानून कार्रवाई की जाएगी। आपको इसके लिए इस कानून के तहत सजा हो जाएगी।

