इनकम टैक्स विभाग (IT Department) ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक आवश्यक जानकारी दी है। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द करें, वरना आपके लिए यह परेशानी का कारण बन सकता है। आयकर विभाग ने इसके लिए 31 मई की तारीख अंतिम बताई है। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप अपने आधार को पैन से लिंक करने में चुक गये तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बात की जानकारी इनकम टैक्स विभाग ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करके दी है।
IT Department ने किया ये ट्वीट
इनकम टैक्स विभाग (IT Department) ने अपने आधिकारिक एक्स यानी ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए पैन होल्डर को यह आगाह किया है कि अगर कोई टैक्सपेयर 31 मई 2024 तक पैन और आधार को लिंक नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उन पैन कार्ड पर टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा। इसलिए आप इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें ताकि दोगुना टीडीएस से बच सकें।
आइये जानते हैं कि अपने आधार को पैन कार्ड (IT Department) से लिंक करने की क्या प्रक्रिया है:-
- सबसे पहले आप आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाए।
- विभाग की ऑफिसियल वेबसाईट पर जाने के बाद आपको ‘Quick Links’ के सेक्शन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करके जाना होगा।
- इसके बाद आपको वहाँ अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करके “Validate” विकल्प पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया की ओर बढ़ना होगा।
- अब आधार कार्ड में लिखा अपना नाम और मोबाइल नंबर को वहाँ लिखे और Link Aadhaar क्लिक करें।
- जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे आपको आपके फोन पर एक ओटीपी मिलेगा जिसे लिखकर ‘Validate’ बटन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपका आधार-पैन लिंक हो जाएगा।
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