कोलकाता (Kolkata) के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए तोड़फोड़ मामले में हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भीड़ द्वारा की गई तोड़फोड़ पर नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने घटना को पश्चिम बंगाल में राज्य मशीनरी की पूर्ण विफलता करार दिया।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कोर्ट ने घटना का वीडियो देखने के बाद पुलिस और प्रशासन को इस घटना के सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि उन घटनाओं का पूरा विवरण रिकॉर्ड में देना चाहिए, जिनके कारण अस्पताल में तोड़फोड़ हुई। मामले की सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
राज्य सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि लोगों की भीड़ गुरुवार तड़के इकठ्ठा हुई थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि इस बात पर भरोसा करना अत्यंत कठिन है कि पुलिस व ख़ुफ़िया विभाग को अस्पताल में 7 हजार लोगों के इकठ्ठा होने की जानकारी नहीं थी।
Kolkata: हाईकोर्ट ने जाहिर की नाराजगी
अदालत ने कहा कि मौके पर पुलिस फ़ोर्स मौजूद थी, फिर भी अपनों को नहीं बचा पाए। यह अत्यंत दुखद स्थिति है। आखिर कैसे ये डॉक्टर बिना डर के काम करेंगे।
अदालत ने CBI को भी 9 अगस्त को अस्पताल में महिला चिकित्सक से बलात्कार और हत्या के मामले की जांच की दिशा में हुई प्रगति की अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इस घटना के कारण राज्य के सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं।