आजमगढ़। तरवां थाना क्षेत्र में हुए मजदूर हत्याकांड में मुख़्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पेशी मंगलवार को वीसी के माध्यम से हुई। एक गवाह की गवाही के बाद इस मुकदमे की अगली तिथि 22 मई की निर्धारित की गई। वहीँ बुधवार को गैंगस्टर एक्ट में भी मुख़्तार की पेशी वीसी के माध्यम से होनी है।
तरवां थाना क्षेत्र के ऐराकला गाँव में सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदारी विवाद में मुख़्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के गुर्गों ने ठेकेदार पर फायरिंग की थी। गोलीबारी में ठेकेदार तो बचा गया, लेकिन उसके दो मजदूर गोली लगने से घायल हो गये थे। जिसमें एक मजदूर की ईलाज के दौरान मौत हो गई।

इस मामले में ठेकदार की तहरीर पर माफिया मुख़्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) समेत उसके गुर्गों के खिलाफ नामजद मुकदम दर्ज किया गया था। मंगलवार को हुई सुनवाई में ठेकेदार प्रशांत की भी गवाही हुई। इसके बाद न्यायाधीश ने मुकदमे के सुनवाई की नई तारीख 22 मई बताई।
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मजदूर हत्याकांड में ही पुलिस ने माफिया (Mukhtar Ansari) समेत उसके गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी कार्यवाही की है। गैंगस्टर एक्ट में सुनवाई बुधवार को होगी। जिसमें उसे वीसी के माध्यम से ही पेश किया जाएगा। यह मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में ही चल रहा है।