वाराणसी। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन- 2023 (Nikay Chunav) के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है। आयोग से जारी आदर्श आचार संहिता के अनुसार टीवी चैनल, केबिल नेटवर्क, वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन या प्रचार जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कर सकेंगे।
कोई भी मुद्रक या प्रकाशक अथवा कोई व्यक्ति ऐसी कोई चुनाव प्रचार सामग्री जिसके मुखपृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा। मुद्रण के तहत फोटोकॉपी भी शामिल है। किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों या प्रत्याशियो की अनुमति के बगैर उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार-प्रसार सामग्री प्रकाशित नहीं करायी जाएगी। इस बारे में चेताया है कि यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, तो उसका यह कृत्य IPC की धारा 171एच के अंतर्गत दंडनीय होगा।

