Rape (वाराणसी): फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने महिला सफाईकर्मी से दुराचार (Rape) के आदमपुर थाने के मामले में अभियुक्त सफाईकर्मी विजय कुमार को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कड़ी कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक, पीड़िता सफाईकर्मी ने 29 अप्रैल 2017 को आदमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई कि वह नगर निगम में सफाई कर्मी है और दशाश्वमेध घाट पर प्रतिदिन सुबह छह से दो बजे झाड़ू लगाती है। उसके साथ भदऊँ चुंगी अभियुक्त विजय कुमार भी यही काम करता था।
Rape: चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म
विजय ने उसे घाट से बहला फुसलाकर चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर ऑटो में अज्ञात स्थान पर ले जाकर जबरदस्ती दुराचार किया और चुनार में भी ले जाकर एक कमरे में बंद कर लगातार दुराचार करता रहता रहा। आरोप यह भी रहा कि 13 अप्रैल 2017 को अभियुक्त का पुत्र, पत्नी व भाई उसकी हत्या करने का प्रयास किये और अभियुक्त को बनारस लेकर चले गए। पीड़िता को मोबाइल पर धमकी देने लगे कि मुकदमा दर्ज करवाने पर हत्या कर दी जाएगी। अदालत ने अब 6 वर्ष पुराने मामले में आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।