भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 10 रुपये के सिक्कों को लेकर एक बार फिर स्पष्ट और नई गाइडलाइन जारी की है। कई जगहों से दुकानदारों और व्यापारियों द्वारा अलग-अलग डिज़ाइन वाले सिक्कों को लेने से इनकार की शिकायतों के बाद इसपर रोक लगाते हुए RBI ने चेतावनी दी है कि सभी डिज़ाइनों के 10 रुपये के सिक्के वैध और मान्य हैं, और कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्हें लेने से इनकार नहीं कर सकता। RBI के अनुसार, अब तक 10 रुपये के कुल 14 अलग-अलग डिज़ाइनों में सिक्के जारी किए जा चुके हैं। इनमें कोई भी नकली नहीं है और सभी का चलन में होना पूरी तरह वैध है।
इनकार करने पर होगी कार्रवाई
रिज़र्व बैंक (RBI) ने सख्त लहजे में कहा है कि कोई भी दुकानदार, ऑटो चालक, व्यापारी या संस्था अगर 10 रुपये के सिक्के लेने से मना करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है और भारतीय मुद्रा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।
संदेह है तो करें कॉल, मिलेगी पूरी जानकारी
अगर किसी व्यक्ति को 10 रुपये के सिक्के की असलियत पर शक हो, तो RBI ने इसके लिए एक टोल-फ्री नंबर 14440 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करने पर कुछ सेकंड में एक IVR कॉल बैक आता है, जिसमें सिक्कों से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। यह सुविधा पूरे देश में चालू है और नागरिकों को सही जानकारी देने के लिए शुरू की गई है।
RBI ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और सभी प्रकार के 10 रुपये के सिक्कों को निश्चिंत होकर स्वीकार करें। बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता की कमी के कारण ऐसी स्थिति बनती है, जबकि RBI पहले ही कई बार स्पष्ट कर चुका है कि विभिन्न डिज़ाइनों के सभी सिक्के प्रामाणिक और स्वीकार्य हैं।