समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज चार मामलों में से तीन में जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि, एक मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी गई है, जिससे फिलहाल उनकी जेल से रिहाई संभव नहीं लग रही है।
Azam Khan की एक में याचिका खारिज
सीतापुर जेल में बंद आजम खान के वकील जुबैर अहमद ने बताया कि जिन मामलों में जमानत मिली है, वे शत्रु संपत्ति के हेरफेर, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े हैं। वहीं, गंज थाना क्षेत्र निवासी अबरार को धमकाने के मामले में कोर्ट ने उनकी (Azam Khan) जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में अब सेशन कोर्ट में अपील की जाएगी।
जुबैर अहमद ने कहा कि संबंधित चारों मामलों में ट्रायल कोर्ट में याचिकाएं लंबित थीं, जिनमें से दो हेट स्पीच और एक शत्रु संपत्ति से जुड़ी थीं। तीनों में नियमित जमानत मिल चुकी है, जिससे आंशिक राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जेल से रिहाई के लिए अभी और कानूनी प्रक्रियाएं बाकी हैं।
इसके अलावा आजम खान (Azam Khan) की एक आपराधिक अपील हाईकोर्ट में लंबित है, जो उनकी रिहाई में प्रमुख बाधा बनी हुई है। इसी बीच, मुरादाबाद के छजलैट थाने के बाहर 2008 में सड़क जाम करने के मामले में उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई गई थी। इस सजा के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से केस रिकॉर्ड तलब किया है।