नियमों के खिलाफ बाइक चलाने पर यदि आपका भी ट्रैफिक पुलिस ने चालान (Traffic Challan) कर दिया है, तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने अब वर्ष 2016 से 2022 तक के सभी चालान को माफ़ करने का फैसला लिया है। इस संबंध में यूपी के परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी कर दिया था।
वाराणसी। वाराणसी में 59 हजार वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। परिवहन आयुक्त के आदेश के बाद जुर्माना नहीं भरने के चलते न्यायालय में लंबित सभी वाद का वाराणसी परिवहन विभाग लिस्ट बनाने की तैयारी कर रहा है।
विभाग वाराणसी के न्यायालय में वाहन चालान के जुर्माने के सभी वाद को समाप्त करने की पैरवी शुरू करेगा। इसके साथ ही विभाग 31 दिसंबर 2022 तक के सभी चालान को वेबसाइट से भी डिलीट करेगा। 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2022 तक वाराणसी के 59 हजार 133 वाहनों के चालान किए गए हैं, जिनकी जुर्माना राशि विभाग में जमा नहीं हुई।

ऐसे में यह सभी मामले न्यायालय में सुनवाई के लिए भेज दिए गए हैं। इस समयावधि में करीब 11 हजार वाद लोक अदालत सहित अन्य न्यायालय में जुर्माने की कार्रवाई पर समाप्त भी हुए। मगर, अब भी करीब 45 हजार से ज्यादा वाहन चालान के मामले लंबित हैं और वाहन स्वामियों के लिए परेशानी का सबब बने हैं।
ई-पोर्टल से डिलीट होंगे सभी चालान
परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि किए गए सभी चालान, जिनके वाद न्यायालय में लंबित हैं। उनके समाप्त होने के बाद सूची के अनुसार ई पोर्टल से चालान डिलीट कर दिए जाएं। आरटीओ प्रवर्तन उदयवीर सिंह ने कहा कि शासन से आदेश के बाद जुर्माना वाले ऐसे वाहन जिनके वाद लंबित हैं, उनकी सूची तैयार कराई जा रही है। न्यायालय में वाद समाप्त होने के बाद पोर्टल से चालान डिलीट करने की कार्रवाई शुरू कराई जाएगी।