Voting Documents: वोटर लिस्ट में यदि किसी वोटर का नाम है और उनके पास पहचान-पत्र/निर्वाचन कार्ड नहीं है। तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए कई विकल्प दिए हैं। जिससे कि वोटर हर हाल में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इन विकल्पों के अंतर्गत आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड हैं।
Voting Documents: 1950 पर कॉल कर ले सकते हैं विस्तृत जानकारी
इनके अतिरिक्त अन्य विकल्प को रूप में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत भारत के महारजिस्ट्रार की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों-विधायकों-विधान परिषद के सदस्यों के सरकारी पहचान-पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र यानि यूडीआईडी का प्रयोग किया जा सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन फोन नंबर 1950 पर कॉल कर जानकारी उपलब्ध होगी।