Green Crackers Allowed: दीपावली से पहले दिल्ली-NCR के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत आई है। कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ‘ग्रीन पटाखे’ फोड़ने की अनुमति दे दी है। हालांकि, यह छूट कुछ शर्तों के साथ दी गई है—अब लोग सिर्फ तय समय सीमा के भीतर ही पटाखे जला सकेंगे।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि दीपावली के दौरान लोग शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़ सकते हैं। इसके अलावा, केवल क्यूआर कोड वाले अधिकृत उत्पाद ही बेचे और खरीदे जा सकेंगे।
Green Crackers Allowed: 18 से 21 अक्टूबर तक अनुमति
‘बार एंड बेंच’ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों (Green Crackers Allowed) की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे गश्ती दल बनाकर निगरानी रखें ताकि अवैध पटाखों की बिक्री या गैर-अधिकृत उत्पादों का उपयोग न हो सके। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या वेबसाइट के माध्यम से पटाखों की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं की जाएगी। साथ ही, कोर्ट ने यह भी माना कि पूर्ण प्रतिबंध लगाने से कई बार पटाखों की अवैध तस्करी बढ़ जाती है, जिससे वायु गुणवत्ता पर और बुरा असर पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक तरह से दीपावली पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने की कोशिश है—जहां त्योहार की खुशियों पर असर न पड़े, लेकिन पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।
इस फैसले के बाद अब दिल्ली-एनसीआर के लोगों को तय समय और नियमों के भीतर रहकर ही ग्रीन पटाखों (Green Crackers Allowed) का इस्तेमाल करना होगा। कोर्ट के अनुसार, ऐसा करने से प्रदूषण स्तर नियंत्रित रहेगा और त्योहार की पारंपरिक भावना भी बनी रहेगी।

