वाराणसी। वाराणसी में हाउस टैक्स (House Tax) के दायरे में 62 हजार नए मकान मालिक आ गए हैं। नगर निगम इन्हें जल्द ही नोटिस भेजकर हाउस टैक्स वसूलने की तैयारी में है। इसकी औपचारिकता पूरी की जा रही है। इस बाबत नगर निगम प्रशासन सख्ती का मन बना चुका है।
नगर निगम क्षेत्र के 62 हजार मकान मालिक अब तक हाउस टैक्स (House Tax) नहीं दे रहे हैं। यह तथ्य जीआईएस सर्वे से सामने आया है। हाउस टैक्स के रिकॉर्ड में 2.18 मकान मालिक हैं, लेकिन सर्वे से पता चला कि भवनों की संख्या 2.80 लाख है। अब मकान स्वामियों को जोनवार नोटिस भेजा जा रहा है। ज्यादातर मकान व्यवसायिक व आवासीय है। जो मकान पहले भूतल तक थे, वे तीन तल के बन गए हैं। इसके बावजूद हाउस टैक्स (House Tax) भूतल के ही दिए जा रहे हैं। ऐसे भवनों की संख्या कैंटोनमेंट क्षेत्र में ज्यादा है।

30 सितम्बर तक हाउस टैक्स (House Tax) में मिलेगी छूट
नगर के सभी मकान स्वामियों को हाउस टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी छूट दी जा रही है। यह सुविधा 30 सितंबर 2023 तक मिलता रहेगी। हाउस टैक्स (House Tax) जमा करने की ऑनलाइन सुविधा दी गई है। नगर निगम की वेबसाइट www.nnvns.org पर जाकर हाउस टैक्स जमा किया जा सकता है।
नगर आयुक्त शिपू गिरि ने बताया कि जीआईएस सर्वे में 62 हजार ऐसे मकान मिले हैं, जिनके हाउस टैक्स नहीं जमा हो रहे हैं। हाउस टैक्स जमा करने का नोटिस भेजा जा रहा है। यदि किसी दिक्कत है तो वह लिखित आपत्ति के जरिये हाउस टैक्स का सही मूल्यांकन करा सकता है।
ऐसे तय होता है हाउस टैक्स (House Tax)
हाउस टैक्स का वार्षिक मूल्यांकन सर्किल रेट के आधार पर तय होता है। नगर निगम क्षेत्र में अधिकतम 1.70 रुपये और न्यूनतम 65 पैसा प्रति वर्ग फोट प्रति माह की दर हाउस टैक्स लिया जाता है। खाली प्लाटों का कर 10 पैसे प्रति वर्ग फीट तय है। जितने वोट की जमीन होगी, उसी आधार पर कर पड़ता है। हाउस टैक्स (House Tax) का वार्षिक मूल्यांकन तय करने के लिए कुल जमीन में 20 फीसदी जमीन बाथरूम और शौचालय का हिस्सा निकाल दिया जाता है। इसके बाद 80 फीसदी जमीन का गुणा हाउस टैक्स तय किया जाता है। जो धनराशि बनती है, उसका 11 फीसदी गृह तय किया जाता है।