- विलंब से दाखिल (Income Tax) करने पर एक हजार से पांच हजार तक का जुर्माना
जितेंद्र श्रीवास्तव
Income Tax: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बीते एक माह हो चुका है। अभी भी तमाम ऐसे लोग है, जिन्होंने समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है। अगर आप भी इस समय सीमा से चूक गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आप लेट फीस भरकर आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेट फीस से आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसम्बर है। अगर आप इस तारीख तक भी आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। आपको सात साल तक की ‘जेल’ भी हो सकती है।
कर सलाहकारों की मानें तो आखिरी तारीख के बाद आईटीआर फाइल (Income Tax) करने पर पेनाल्टी लगती है। जिस इनकम टैक्स स्लैब में करदाता आता है, उसके अनुसार ही यह पेनाल्टी लगती है। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर व्यक्ति को ‘जेल’ भी हो सकती है। यह ‘जेल’ न्यूनतम तीन से अधिकतम सात साल तक की हो सकती है। कर सलाहकारों के अनुसार, समय सीमा तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर पेनाल्टीज लगती हैं। समय सीमा तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर सेक्शन 234एफ के तहत 5000 रुपये की पेनाल्टी लग सकती है। हालांकि, पांच लाख रुपये से कम आय वाले व्यक्तियों के लिए पेनाल्टी 1000 रुपये हो सकती है।
टैक्स एवं निवेश सलाहकारों की मानें तो ‘अगर आप आखिरी तारीख तक आयकर रिटर्न (Income Tax) नहीं भर पाए हैं, तो टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर की वास्तवित आयकर पर 50 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक जुर्माना लगा सकते हैं। यह डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स नोटिस जाने के बाद करदाता की तरफ से फाइल की गई आईटीआर की तारीख तक टैक्स और ब्याज देनदारी के अलावा होगी।’ कर सलाहकारों की मानें तो जो वेतनभोगी लोग 31 दिसम्बर 2023 तक भी आईटीआर फाइल नहीं करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा शुरू करने का अधिकार भारत सरकार के पास होगा।
Income Tax: 10 हजार से कम है टैक्स तो बच जाएंगे
कर सलाहकारों की मानें तो ‘आयकर कानून में न्यूनतन तीन साल और अधिकतम सात साल की जेल का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट आईटीआर फाइल नहीं करने के हर मामले में आपके खिलाफ मुकदमा चला सकता है। आयकर विभाग केवल तभी मुकदमा शुरू कर सकता है, जब टैक्स की राशि 10000 रुपये से अधिक हो। साथ ही टाइम पर आईटीआर फाइल नहीं करने पर आपको आयकर रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। टैक्स की धनराशि 10 हजार से कम है तो आप बच जायेंगे।’