वाराणसी (Varanasi) की जनपद अदालत में दीपावली के अवसर पर चार दिन का अवकाश घोषित किया गया है, जिससे इस दौरान कोई न्यायिक कार्य नहीं होगा। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिर्फ दो दिनों, 1 और 2 नवंबर को अवकाश का ऐलान किया था, लेकिन दीपावली 31 अक्टूबर को होने के कारण अब उस दिन भी अदालतें बंद रहेंगी।
Varanasi: चार दिन न्यायिक कार्य रहेगा ठप
अदालत में तीन नवंबर को रविवार होने के चलते पहले से ही अवकाश रहेगा, जिससे कुल मिलाकर चार दिन न्यायिक कार्य ठप रहेगा। दीपावली के दिन को अवकाश (Varanasi) में शामिल किए जाने के कारण, न्यायिक कार्यों में रुकावट होगी।
हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित अवकाश के अनुसार, पहले 1 और 2 नवंबर को छुट्टी का फैसला किया गया था, लेकिन दीपावली 31 अक्टूबर को पड़ने के चलते अब इस दिन भी अदालतें बंद रहेंगी।
इसके साथ ही, 23 नवंबर को चौथे शनिवार की छुट्टी रद्द कर उस दिन अदालत (Varanasi) खोली जाएगी ताकि न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चल सके। यह निर्णय अदालत में कामकाज की निरंतरता को बनाए रखने और लंबित मामलों के निपटान के उद्देश्य से लिया गया है।