Varanasi: भेलूपुर थाना क्षेत्र के सुदामापुर निवासी मिथिलेश कुमार पंडित ने रियल एस्टेट कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय के आदेश पर भेलूपुर पुलिस ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित मिथिलेश कुमार पंडित का आरोप है कि स्काई एफएक्स और स्काई ड्रीम होम नामक कंपनी के संचालकों ने स्वयं को कंपनी का प्रबंध निदेशक (एमडी) बताते हुए आकर्षक मुनाफे का लालच देकर उनसे और उनके परिचितों से निवेश के नाम पर बड़ी धनराशि ले ली। आरोप है कि आरोपियों (Varanasi) ने विश्वास में लेकर करीब 34.70 लाख रुपये चेक, नकद और ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किए।
Varanasi: कार्यालय बंद कर फरार हुए संचालक
पीड़ित (Varanasi) के अनुसार, यह पूरी धनराशि सतीश भारती के माध्यम से आरोपियों को दी गई थी। कुछ समय बाद जब निवेश की राशि और लाभ के बारे में जानकारी लेने के लिए कंपनी के कार्यालय पर संपर्क किया गया, तो कार्यालय बंद मिला और सभी संचालक फरार हो चुके थे।
मिथिलेश कुमार पंडित ने बताया कि उनके पास मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग, चेक और अन्य दस्तावेज इस मामले के साक्ष्य के रूप में मौजूद हैं, जिन्हें पुलिस (Varanasi) को उपलब्ध कराया जाएगा। इस मामले में सूरज कुमार गुप्ता, सत्येंद्र गोस्वामी, रत्नेश देवगड़िया और सतीश कुमार को आरोपी बनाया गया है।
थाना प्रभारी (Varanasi) दुर्गा सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपियों की तलाश के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

