दिल्ली में 10 अक्टूबर को जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंचे CJP प्रमुख अभीजित दीपके को अब पुलिस ने लगभग 23 घंटे हिरासत में रखने के बाद लगभग 50 हज़ार रुपया ज़मानत बांड पर उनको और उनके साथियों को रिहाह कर दिया हैं| हिरासत से रिहा होने के बाद CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने गांव लौटने की जानकारी देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वह अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं|
उन्होंने बताया की जल्द ही सौरव दास और आशुतोष रांका दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे| उनका कहना साफ था कि CJP अपना आंदोलन जारी रखेगी| हम न पीछे हटेंगे और न ही डरेंगे| उन्होंने 10 अक्टूबर को हुई पुलिस कार्रवाई पर निशाना साधते हुए दावा किया कि इस दिन को तानाशाही के अंत की शुरुआत के रूप में याद किया जाएगा|

सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो, ट्रेन और इंटरनेट सेवाओं पर की टिप्पणी
आपको बतादें कि दिल्ली में CJP के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का अहम् निर्देश जारी हुआ हैं| अदालत ने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन सेवाओं का संचालन सामान्य रूप से जारी रहना चाहिए| सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ आम लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है| वहीं प्रदर्शन के कारण लोगों को यात्रा करने और इंटरनेट इस्तेमाल करने में अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए|

कपिल सिब्बल ने SC में उठाए सवाल
दरअसल, 10 अक्टूबर को CJP के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और लोगों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है| जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ इन मामलों की सुनवाई कर रही है| याचिकाओं में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कार्रवाई को चुनौती देने के साथ अदालत के आदेशों की कथित अवहेलना का मुद्दा भी उठाया गया है| वहीं इसको लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हिरासत और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू करने के आदेश पर भी सवाल उठाए|
CJP: रिहाई के बाद दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान
बत्तें चलें कि दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तीन प्रमुख नेताओं की रिहाई के बाद संगठन ने दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है| जानकारी के अनुसार CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके, प्रवक्ता आशुतोष रांका और सह-संयोजक सौरव दास को रविवार को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के बाद रिहा कर दिया गया| CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि पार्टी दोपहर 2 बजे मीडिया से बातचीत करेगी|
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दिल्ली पुलिस के मुताबिक, तीनों नेताओं को 10 अक्टूबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126/170 के तहत एहतियातन गिरफ्तार किया गया था| पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया| ऐसे में उनको (CJP) रविवार को दिल्ली कैंट स्थित विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश किया गया| वहां एक साल तक शांति और अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए 50 हजार रुपये का जमानती बॉन्ड भरा गया| इसके बाद SEM कोर्ट ने तीनों नेताओं को रिहा कर दिया|
