वाराणसी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गुरुवार को 7 वर्ष पुराने अन्याय प्रतिकार यात्रा के मामले में वाराणसी के जिला जज डॉ० अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सरेंडर किया। अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि उनकी नियमित अर्जी पर सुनवाई हेतु कोर्ट ने शुक्रवार (23 दिसंबर) की डेट फिक्स की है।
वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी के खिलाफ गैर जमानती वारेंट जारी किया था। साथ ही उनकी संपत्ति कुर्की करने का आदेश भी दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई की रिपोर्ट ADCP काशी जोन राजेश कुमार पाण्डेय पेश करें। इसी मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे। लेकिन कोर्ट रिक्त होने के कारण उन्हें जिला जज के कोर्ट में हाजिर होना पड़ा।
7 साल पुराना है मामला
5 अक्टूबर 2015 को गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जन पर अड़े लोगों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मैदागिन के टाउनहॉल से गोदौलिया अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली थी। स्वामी के आगे-आगे भी एक जत्था चल रहा था।

पुलिस के अनुसार, शाम के समय में यात्रा को देखकर एक सांड भड़क गया और वह गिरजाघर चौराहे के तरफ भागा। जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ होता देख यात्रा में शामिल होने वाले लोग भी भागने लगे। उन्हें लगा कि पुलिस ने उनकी यात्रा रोकी है और उनपर लाठी चार्ज कर दिया है।
उसी बीच मौका पाकर उपद्रवियों ने पहले पुलिस बूथ फिर एक सरकारी जीप में आग लगा दी। बूथ में लगी आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटों ने ठीक पीछे तांगा स्टैंड को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसमें एक मजिस्ट्रेट की जीप, फायर ब्रिगेड की गाड़ी व पुलिस की वैन और लगभग दो दर्जन बाइक आग के हवाले कर दी गईं।

उस दौरान गोदौलिया तांगा स्टैंड पर कहीं से दो पेट्रोल बम भी फेंके गए। इससे आग और तेजी से फैली। वहीं, उस दौरान हुए पथराव में तत्कालीन एडीएम, सिगरा थानाध्यक्ष, पीएसी का एक जवान और एक न्यूज चैनल का फोटोग्राफर बुरी तरह घायल हो गए। उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पहले लाठियां पटकीं। फिर, आंसू गैस और रबड़ बुलेट का इस्तेमाल किया। हवाई फायरिंग भी की गई।
दशाश्वमेध थाने में दर्ज है मुकदमा
पुलिस ने उपद्रव प्रभावित इलाकों में जाने वाले रास्तों को सील कर दिया। हालात काबू में नहीं आता देख कोतवाली, चौक, दशाश्वमेध, लक्सा और चेतगंज थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। फोर्स इन सभी इलाकों में चक्रमण पर निकल गई। सब कुछ सामान्य होने पर दो घंटे बाद कर्फ्यू हटा लिया गया।
इस घटना को लेकर दशाश्वमेध थाने में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा आश्रम के महंत संतोष दास, पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास, पूर्व विधायक अजय राय, मंडुवाडीह थाने के हिस्ट्रीशीटर पंकज सिंह उर्फ डब्ल्यू राय, अरुण पाठक, अजय चौबे, अमरनाथ यादव उर्फ डब्बल और असित दास समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।