Court Order: दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने व तांत्रिक को घर में बुलाकर उससे दुष्कर्म कारवाने के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज (देवकांत शुक्ला) की अदालत ने समधाखास, औराई (भदोही) निवासी विजय बिंद व अजय बिंद को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, अजय पाल व बृजेश सोनकर ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, कपसेठी थाना क्षेत्र निवासिनी वादिनी ने 12 अगस्त 2023 को कपसेठी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी शादी 21 मई 2013 को समधाखास, औराई (भदोही) निवासी संजय बिंद के साथ हुई थी। शादी के बाद जब वह विदा होकर ससुराल गई तो उसके पति, सास अनारा देवी, ससुर, दो जेठ अजय व विजय एवं दो जेठानी दहेज में दो लाख रुपए की मांग को लेकर उसे आए दिन मारते-पीटते व प्रताड़ित [Court Order] करते थे।
इस बीच उसके ससुराल वाले वर्ष 2015 में एक तांत्रिक को घर में बुलाकर उसका दुष्कर्म करवाए और धमकी दिए कि किसी से बताया तो जान से मरवा देंगे। इसके बाद 20 मार्च 2022 को ससुराल वालों ने उसे व उसकी 5 वर्षीय पुत्री को मार पीटकर घर से भगा दिया।
Court Order: पति ने कर ली दूसरी शादी
इस बीच 3 जुलाई 2023 को रिश्तेदारों से वादिनी को पता चला कि उसके पति ने संगीता नाम की लड़की से दूसरी शादी कर ली है। इस पर जब वह अपने भाई व भाभी के साथ अपने ससुराल पहुंची तो वह लोग मारपीट पर आमादा हो गए और जान से मारने के लिए दौड़ा लिए। किसी तरह वह लोग जान बचाकर वहां से भागे।