Rungta Case (वाराणसी): विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए / स्पेशल सीजेएम की कोर्ट में मंगलवार को रूंगटा परिवार के धमकी मामले सुनवाई टल गई। इस मामले में अब 18 जुलाई की तिथि नियत की गई है। इस मामले में मुख्तार अंसारी आरोपी है। इस मामले एक गवाह के तलब करने के लिए अभियोजन हाईकोर्टमें अर्जी दाखिल की जायेगी। इसके संबंध में शासन से भी अनुमति भी ली गई। इसके संबंध में लोअर कोर्ट में सूचना के रूप में अर्जी देकर समय मांगी गई है।
बता दें कि रूंगटा के धमकी (Rungta Case) मामले में पिछले दिनों सत्र न्यायालय ने लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद जिलाधिकारी ने शासन से अवगत कराते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने के सबंधित पत्र लिखा था। इसके बाद गृह सचिव उतर प्रदेश ने हाईकोर्ट के शासकीय अधिवक्ता को अपील दाखिल करने के लिए सबंधित पत्र लिखा है।

Rungta Case: नन्द किशोर रुंगटा के मर्डर के बाद परिवार को बम से उड़ाने की धमकी
प्रकरण के अनुसार, नंद किशोर रूंगटा के अपहरण के बाद उसके परिवार वाले को बम में उड़ने की धमकी (Rungta Case) दी गई थी। इसके बाद महावीर प्रसाद रूंगटा ने भेलूपुर थाने में पांच नवंबर 1997 को बम से उड़ने की धमकी के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद धमकी की मामले में मुख्तार के खिलाफ उसी समय आरोप पत्र दाखिल किया। मगर इस मामले में 24 अगस्त 2021 को मुख्तार के खिलाफ आरोप तय होने के बाद गवाही के लिए गवाहों को तलब किया गया। वादी महावीर प्रसाद रूंगटा और अन्य दो परिवार के सदस्य समेत छ: गवाही हुई। एक अहम गवाह चालक एमबी सचान की गवाही नहीं हो सकी है।

