- 2019 में कहा था ‘चोरों का सरनेम मोदी है’
वायनाड सांसद व कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत हाईकोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सूरत हाईकोर्ट ने राहुल को 4 वर्ष पुराने मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा सुनाने के कुछ ही देर बाद कांग्रेस नेता को जमानत भी दे दी। साथ ही सजा को 30 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे।
राहुल गांधी को IPC की धारा 400 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल गांधी ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा। उनके वकील के अनुसार, राहुल ने कहा कि बयान देते वक़्त उनकी मंशा गलत नहीं थी। उन्होंने केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। दूसरी ओर, कोर्ट के बाहर विधायक और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और उनके समर्थकों ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए।
ये है पूरा मामला
बता दें कि राहुल गांधी पर पिछले 4 वर्ष से मानहानि का केस चल रहा था। कोर्ट ने इस मामले में 17 मार्च को सभी दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था।