‘The Kerala Story 2’ पर केरल हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला फ़िल्म का विवाद जारी रहा उसी बीच केरल हाईकोर्ट ने ‘द केरल स्टोरीः गोज बियॉन्ड’ पर अंतरिम रोक लगा दिया है। यह रोक गुरुवार को लगा जिसमें फिलम के रिलीज पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी जाती है। यह फ़िल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देते हुए सोच-समझकर काम नहीं लिया।

The Kerala Story 2 गाइडलाइंस का नहीं हुआ पालन
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि फिल्म से सामाजिक सौहार्द न बिगड़े, यह पक्का करने के लिए बनाई गई गाइडलाइंस का सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने पालन नहीं किया। हाईकोर्ट में दायर याचिकओं में ‘The Kerala Story 2’ के मेकर्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से मिले सर्टिफिकेशन को चुनौती दी गई थी।
इन याचिकाओं में दावा किया गया कि फिल्म में केरल को गलत तरीके से दिखाया गया। इससे कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। याचिकाकर्ता ने कहा कि फिल्म का टाइटल और प्रमोशनल मटीरियल दोनों ही केरल को गलत तरीके से दिखाते हैं। वहीं एक याचिका में फ़िल्म (The Kerala Story 2) के टाइटल से ‘केरल’ हटाने के लिए भी निर्देश देने की मांग की गई थी।
विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ को ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर कड़े रिएक्शन मिले। फिल्म के एक सीन पर यूजर्स ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इसमें जबरदस्ती एक महिला को प्रतिबंधित मांस खिलाया जाता है।
मंगलवार को केरल हाई कोर्ट ने फिल्म देखने की इच्छा जताई थी। मेकर्स ने अदालत से कहा कि ‘द केरल स्टोरी 2’ ने CBFC से स्वीकृति ली है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने CBFC की तरफ से स्वीकृति दिए जाने पर भी सवाल उठाए हैं।

